टूलकिट केस: दिल्ली कोर्ट ने दिशा रवि को FIR कॉपी, गर्म कपड़े, वकील और परिवार से मिलने की दी अनुमति
Disha Ravi Toolkit Matters : राजधानी दिल्ली की अदालत ने क्लाइटमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गर्म कपड़े, मास्क, किताबें लेने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने की भी परमिशन दे दी है। कोर्ट ने दिशा रवि तक टूलकिट मामले में FIR की कॉपी और गिरफ्तारी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को पहुंचाने की भी इजाजत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज पंकज शर्मा उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है।
दिशा रवि को पुलिस हिरासत के दौरान उसके वकील और परिवार से मिलने की अनुमति दी गई है, जो 19 फरवरी तक रहेगी। उसे कानूनी सलाहकार के साथ 30 मिनट का समय और उसके परिवार के साथ 15 मिनट का समय दिया गया है।अदालत में उनकी ओर से रिमांड पेपर, एफआईआर और अन्य दस्तावेजों के लिए एक प्रार्थना की गई थी।
दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस
किसान आंदोलन को लेकर शेयर की गए टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने उनको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उन पर टूलकिट को बनाने और दूसरों को शेयर करने का गंभीर आरोप है। वहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। जिसमें पुलिस को एफआईआर की कॉपी देने के लिए कहा है, साथ ही कथित तौर पर उसे ट्रांजिट रिमांड और विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट के लिए स्थानीय अदालत के समक्ष पेश नहीं करने के बारे में भी पूछा गया है। महिला आयोग ने मामले में संविधान के आर्टिकल 22(1) का हवाला दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस से 19 फरवरी तक मामले की जानकारी देने की मांग की है।
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गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान
वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हुई है। कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं करता। कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी है, ये बिल्कुल मिथ्या है।