सीजेआई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की जमानत रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई 3 मई को
CJI पर आरोप लगाने वाली महिला की जमानत रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई 3 मई को
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की जमानत रद्द करने की याचिका पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट 3 मई को सुनवाई करेगा। बुधवार को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई को 3 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। महिला रिश्वतखोरी और साजिश के मामले में जमानत पर है। उनकी जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत में अर्जी दे रखी है।
सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी रिश्वतखोरी और आपराधिक साजिश के एक मुकदमे का सामना कर रही है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 506, और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। वह फिलहाल जमानत पर है। पुलिस ने उसकी जमानत रद्द कराने के लिए इस महीने की शुरुआत में पटियासा हाउस कोर्ट में में अर्जी दी थी। जमानत रद्द करने की पुलिस की याचिका पर शनिवार को होनी थी, लेकिन आरोपी उपस्थित नहीं हुई, जिसके बाद आज (24 अप्रैल) को सुनवाई हुई और अदालत ने मामले को 3 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।
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नवीन कुमार नामक एक व्यक्ति ने की शिकायत पर पुलिस ने पिछले महीने महिला को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 3 मार्च, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 12 मार्च को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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