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दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मानहानि मामले किया बरी
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मानहानि मामले किया बरी
दिल्ली
की
एक
अदालत
ने
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
को
इस
मानहानि
मामले
किया
बरी
नई
दिल्ली।
भाजपा
सांसद
रमेश
बिधूड़ी
द्वारा
दायर
मानहानि
मामले
में
दिल्ली
की
एक
अदालत
ने
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
को
बरी
कर
दिया।
बिधुरी
ने
आरोप
लगाया
था
कि
सीएम
ने
जुलाई
2017
को
एक
न्यूज
चैनल
को
दिए
इंटरव्यू
में
उन्हें
अपराधी
करार
देकर
मानहानि
का
बयान
दिया
था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2017 में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मेंउनके खिलाफ दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधुरी ने आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज की थी। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्हें बदनाम किया।
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English summary
Delhi court acquits CM Arvind Kejriwal in a defamation case filed by BJP MP Ramesh Bidhuri
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