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दिल्‍ली CBI ने POCSO के तहत मामला किया दर्ज, चैनल और एप पर बेच रहे थे ये अपत्तिजनक वीडियो

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नई दिल्‍ली। दिल्‍ली CBI ने POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक व्यक्ति और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने बाल यौन शोषण सामग्री सहित आपत्तिजनक सामग्री की बिक्री के लिए एक ऐप पर 3 खाते और लगभग 20 चैनल / समूह बनाए थे। {image-cbi-1603471896.jpg hindi.oneindia.comसीबीआई ने बाल यौन उत्पीड़न सामग्री को बेचने को लेकर ये मामला दर्ज किया है सीबीआई के अनुसार आरोपी ने बाल शोषण से संबंधित सामाग्री बेचने और प्रसार के लिए टेलीग्राम एप पर 20 चैनल बना रखे थे। इसके अलावा तीन अलग-अलग अकाउंट भी बनाए गए थे। इनमें से एक अकाउंट के जरिये अश्लील सामग्री वाले फोटो और वीडियो बेचना और बाकी के दो अकाउंट पर बाल यौन उत्पीड़न सामग्री के वीडियो बेचने के लिए ऐड देता था। एक लिंक भेजने की बदले ये 250 रुपये वसूला जाता था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ पोस्को एक्ट एवं सूचना प्रोद्योगिकी की विभिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

इस कारनामें को अंजाम देने वाला दिल्ली निवासी है बाकी के अज्ञात आरोपी भी दिल्‍ली के आस-पास के बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने अश्लील सामग्री बेचने के लिए तकनीकी सिस्टम तैयार कर रखा था। बड़े ही शातिरता से इसने अपने कस्‍टम के भी अलग-अलग ग्रुप बनाए हुए थे। ये ग्राहक बाल यौन उत्पीड़न सामग्री से जुड़े फोटो या वीडियो की खरीददारी करते थे। सीबीआई ने बताया कि एक ग्रुप अश्‍लील सामग्री को भेजे जाने के लिए प्रयोग किया जाता था और कुछ में इससे संबंधित एड्रोटाइजमेंट भेजे जाते थे। जिसके द्वारा कस्‍टमर इनसे संपर्क करते थे। इनको ग्राहक गूगल और पेटीएम के माध्‍यम से पेमेंट करते थे।

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English summary
Delhi CBI files case under POCSO, these offending videos were being sold on channels and apps
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