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निर्भया केस: दोषी पवन के वकील एपी सिंह की बढ़ी मुश्किलें, बार काउंसिल ने इस मामले में भेजा नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े एक मामले में निर्भया केस के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निर्भया केस के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में उनका जवाब मांगा है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। बार काउंसिल के इस नोटिस से एपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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    बार काउंसिल ने भेजा एपी सिंह को नोटिस

    बार काउंसिल ने भेजा एपी सिंह को नोटिस

    दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों के वकील एपी सिंह पर 25 हजार रु का जुर्माना लगाया था। एपी सिंह पर आरोप है कि समन के बाद भी वह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे। बता दें कि फांसी से चंद कदम दूर खड़े निर्भया के दोषी पवन की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की गई थी कि वह वारदात के वक्त नाबालिग था, लेकिन तब जांचकर्ताओं ने उसकी जांच कराने की जरूरत ही नहीं समझी।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया था जुर्माना

    इस मामले में जब अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये याचिका कोर्ट को गुमराह करने और केस को लंबा खींचने का हथकंडा है तो इस याचिका को ठुकराते हुए वकील पर जुर्माना लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुरेश कैत ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह पर अदालत का वक्त जाया करने और मामले को लटकाए रखने वाला हथकंडा अपनाने के कारण 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था।

    बार काउंसिल को कोर्ट ने दिया था निर्देश

    बार काउंसिल को कोर्ट ने दिया था निर्देश

    अदालत ने दिल्ली बार काउंसिल से भी उम्र से संबंधित फर्जी एफिडेविट दायर करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। हाईकोर्ट ने दोषी पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अदालत से कहा था कि वारदात के वक्त वह नाबालिग था। हाई कोर्ट ने पहले उसकी याचिका को सुनवाई के लिए 24 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। लेकिन, जब अदालत को बताया गया कि यह सब दोषी के वकील की ओर से मामले को लटकाने की चाल है तो जज ने उसकी याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।

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