Delhi acid attack: फ्लिपकार्ट ने कहा, आगरा की फर्म ने बेचा था एसिड, 600 रुपये में खरीदा गया था तेजाब

पिछले हफ्ते दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास बाइक सवार दो लोगों ने 12वीं कक्षा की एक छात्रा पर कथित तौर पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने पीड़िता का पीछा करने वाले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Delhi acid attack

Delhi acid attack Flipkart: दिल्ली एसिड अटैक के मामले में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि आगरा की एक फर्म ने 14 दिसंबर को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में तेजाब बेचा था। आगरा की कंपनी ने जो एसिड फ्लिपकार्ट पर बेची थी, उसी से दिल्ली की 17 वर्षीय लड़की (12वीं कक्षा की छात्रा) के ऊपर अटैक किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक शातिर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी ने तेजाब फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा था। दिल्ली पुलिस ने फ्लिपकार्ट को पत्र लिखकर विक्रेता के बारे में जानकारी और ऑनलाइन भुगतान की जानकारी देने को कहा था। कंपनी से तेजाब की बिक्री से जुड़े नियमों के अनुपालन की जानकारी देने को भी कहा गया था।

600 रुपये में खरीदा गया था एसिड

एक जांचकर्ता ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट ने फ्लिपकार्ट पर एसिड बेचने वाले सेलर की जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ''जिस व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन एसिड बेचा था, उसका पता आगरा में लगाया गया है। एसिड 600 रुपये में खरीदा गया था। आगे की जांच के लिए और नियमों का पालन किया गया या नहीं, यह पता लगाने के लिए एक टीम आगार भेजी जाएगी।''

दिल्ली एसिड अटैक की घटना CCTV में हुई कैद

दिल्ली के एसिड अटैक की घटना उस वक्त हुई जब छात्रा स्कूल जा रही थी। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास बाइक सवार दो लोगों ने कथित तौर पर उस पर तेजाब फेंक दिया था। यह हमला सीसीटीवी में कैद हो गया और इसके तुरंत बाद किशोरी हिलती-डुलती और जोर-जोर से इधर-उधर घूमती नजर आई। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले कहा था कि लड़की 7-8 फीसदी जली हुई है और उसकी आंखों के पास चोटें आई हैं।

एसिड ब्रिकी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

एसिड हमलों में बढ़ोतरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में काउंटर पर एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने एसिड बेचने वालों के लिए भी प्रतिबंध लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही एसिड बेच सकते हैं, उन्हें पंजीकृत होना चाहिए और उनसे एसिड खरीदने वालों का एक रजिस्टर रखना चाहिए। एसिड खरीदने वालों को कारण और आईडी प्रूफ भी देना होगा।

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