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महिला को धमकाने और हमले करने में आप विधायक प्रकाश जरवाल दोषी करार

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नई दिल्ली। दिल्ली की देवली सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को महिला पर हली करने और उसे धमकाने के एक केस में अदालत ने दोषी पाया है। जरवाल को धारा 352 और 506 के तहत दोषी माना गया है। केस में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। जिन धाराओं में विधायक दोषी पाए गए हैं, उसमें दो साल तक की सजा हो सकती है।

delhi aap mla prakash jarwal guilty in case attack to woman

विधायक के खिलाफ संगम विहार थाने में जुलाई 2017 को एक महिला की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की गई थी। महिला ने जारवाल पर अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर में घुसकर हंगामा करने उस पर हमले की कोशिश का मामला दर्ज कराया था।

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आप विधायक प्रकाश जरवाल पर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट का मामला भी चल रहा है। इस मामले में वो इस साल फरवरी में जेल भी जा चुके हैं। मुख्य सचिव की शिकायत पर विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 353, 323, 342, 504, 506 (2) और 120 बी व 34 के तहत केस दर्ज हुआ था। उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के एक जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीटे मामले में भी प्रकाश जेल जा चुके हैं।

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delhi aap mla prakash jarwal guilty in case attack to woman
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