सिख विरोधी दंगों में सजा काट रहे सज्जन कुमार को SC से झटका, जमानत अर्जी खारिज
सिख विरोधी दंगों में सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा- वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता
नई दिल्ली, 3 सितंबर: 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए उनको बेल देने से इनकार कर दिया। सज्जन कुमार ने सेहत के आधार पर बेल मांगी थी। सज्जन कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि उनका इलाज वीआईपी की तरह नहीं हो सकता। जेल में ही उनको इलाज दिया जाए।
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सेहत का हवाला देकर मांगी थी अंतरिम बेल
उम्रकैद काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जमानत याचिका के जवाब में सीबीआई की ओर से मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद शुक्रवार को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया कि आप स्पेशल नहीं हैं जो खास वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार की मेडिकल कंडिशन स्थिर है और सुधार हो रहा है। ऐसे में उनकी अर्जी खारिज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन सज्जन कुमार का इलाज कराएगा, या फिर एम्स में अपना इलाज करा सकते हैं।
75 साल के सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में सज्जन कुमार को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काने का दोषी पाया था। सज्जन कुमार को दिल्ली के कैंटोनमेंट राज नगर इलाके में 1 नवंबर, 2 नवंबर 1984 में दंगा भड़काने का दोषी पाया गया था। जिसके बाद एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी और इसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी और उम्रकैद सुनाई थी। जिसके बाद दिसंबर 2018 से सज्जन कुमार जेल में हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
बता दें कि बीते एक-डेढ़ साल में सज्जन कुमार के वकील की ओर से कई बार उनके खराब स्वास्थ्य और गिरते वजन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अर्जी लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हर बार उनकी याचिका को हर बार खारिज किया है।
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