राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा
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नई दिल्ली। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। स्थानीय अदालत में ये मामला दर्ज कराया गया है। सुरजेवाला और गांधी पर ये मामला 2016 में नोटबंदी के दौरान बैंक पर लगाए आरोपों को लेकर दर्ज कराया गया है। सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ गड़बड़ी के झूठे आरोप लगाए और बैंक को बदनाम किया। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
नोटबंदी के वक्त पांच दिनों में 750 करोड़ रूपये के पुराने नोट बदलने को घोटाला बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा था। राहुल गांधी ने 22 जून को ट्वीट किया था "बधाई हो अमित शाह जी, डायरेक्टर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, आपके बैंक को पहले पांच दिनों में 750 करोड़ के पुराने नोट बदलने के लिए पहला पुरस्कार मिला है. लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी में तबाह हो गई, आपकी इस उप्लब्धि को सलाम"
मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी पर नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने जवाब जारी किया था जिसके बाद राहुल और सुरजेवाला ने आरोप लगाए थे।
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अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के वकील एस वी राजू ने अर्जी में अदालत से कहा है कि दोनों कांग्रेस नेताओं की ओर से दिया गया बयान झूठा था क्योंकि बैंक ने इतनी बड़ी राशि बदली ही नहीं थी। ऐसे में इससे बैंक की छवि खराब हुई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एस के गढवी ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कार्यवाही के लिए समुचित आधार है या नहीं इसके लिए जांच का आदेश दिया है।
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