शराब की दुकानें खोलने के फैसले का महिलाओं और बच्चों पर होगा घातक असर: जावेद अख्तर
मुंबई। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ाने के साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहने वालों के लिए कुछ छूट भी दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी गाइडलाइन में ग्रीन जोन घोषित किए गए जिलों में शर्तों के साथ शराब बेचने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्र के इस फैसले से जहां शराब कारोबारी खुश हैं वहीं, बॉलीवुड के फेमस गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने इस पर नराजगी जताई है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शराब से घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।
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ग्रीन और ऑरेंज वालों को लॉकडाउन में ढील
देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार लगातार नियमों में बदलाव कर रही है। COVID-19 मरीजों की संख्या के आधार पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के विभिन्न जिलों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज और क्वारंटाइन जोन में बांट दिया है। इन क्षेत्रों में रहने वालों को उनके जोन के हिसाब से लॉकडाउन में छूट भी दी गई है। हालांकि यह ढील सिर्फ ग्रीन और रेड जोन में रहने वाले लोगों को दी जाएंगी।
Opening liquor shops during the lock down will only bring disastrous results . In any case according to all the surveys nowadays domestic Violence has increased to a large extent .liquor will make these days even more dangerous of for women and children .
— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 2, 2020
शराब बिक्री को मिली मंजूरी
जिस स्थान पर पिछले 21 दिनों से कोई कोरोना का नया मामला नहीं आया है उसे ग्रीन जोन की सूची में रखा गया है। इस जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। शराब, मॉल समेत सभी तरह की दुकानें भी खुलेंगी, साथ ही ई-कॉमर्स को भी मंजूरी दे दी गई है। शराब बिक्री की अनुमति मिलने के बाद आबकारी कारोबारियों में खुशी है लेकिन बॉलीवुड की दिग्गज हस्ती जावेद अख्तर ने इसका कड़ा विरोध किया है।
महिलाओं और बच्चों के लिए खतरनाक फैसला
शनिवार को किए अपने एक ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा, 'लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने से विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। सभी सर्वेक्षणों के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में इस दौरान घरेलू हिंसा काफी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में शराब की बिक्री इन दिनों महिलाओं और बच्चों के लिए और भी खतरनाक साबित होगा।' जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
इन शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें
शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि, शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद ना हों। इसके आलावा ऑरेंज जोन और रेड जोन में फिलहाल शराब की दुकानें बंद ही रहेंगी।
ग्रीन जोन में मिली ये छूट
ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी। हालांकि बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे। ग्रीन जोन में फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दी गई है। नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं सैलून की दुकान नहीं खुलेंगी। मॉल नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज नहीं खुलेंगे शाम 7 बजे-सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं मिलेगी। लॉकडाउन में जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना शहरी परिसरों में सभी स्टैंड और दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों खुलेंगी। निजी ऑफिस 33 प्रतिशत कर्मचारी के साथ काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे। जबकि बाकी कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% ऑफिस आएंगे। वहीं सभी जोनों में 65 वर्ष से अधिक और 10 साल के 10 उम्र के लोगों को घरों में ही रहना होगा।
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