मच्छर के काटने से शख्स की मौत पर क्लेम मांगने पहुंचा परिवार, कोर्ट ने दिया ये जवाब
नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के मोजम्बिक में एक भारतीय मूल के शख्स की मलेरिया से मौत हो गई। ऐसे में भारत में कराए गए उसके बीमा के भुगतान को लेकर उच्चतम न्यायलय ने फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि मोजाम्बिक में मलेरिया के कारण मौत को दुर्घटना नहीं माना जा सकता है। क्योंकि वहां मलेरिया आम है। यानि विश्व में मलेरिया के जितने मामले आते हैं उनमें से 5 प्रतिशत केवल मोजम्बिक के होते हैं।
दरअसल
मृतक
ने
2011
में
यहां
एक
बैंक
से
होम
लोन
लिया
था
और
उस
ऋण
का
बीमा
उस
फर्म
से
करवाया
गया
था
जो
उसकी
आकस्मिक
मृत्यु
के
मामले
में
ईएमआई
का
भुगतान
करने
की
शर्तों
के
तहत
बाध्य
थी।
फिर
वह
रहने
के
लिए
अफ्रीकी
देश
मोजम्बिक
चला
गया
और
2012
में
वहां
मलेरिया
से
उसकी
मृत्यु
हो
गई।
शख्स
के
परिवार
के
सदस्यों
ने
पश्चिम
बंगाल
में
जिला
उपभोक्ता
फोरम
का
रुख
किया।
वहां
बीमा
कंपनी
को
ईएमआई
का
भुगतान
करने
को
कहा।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि पॉलिसी के तहत दावा इस परिकल्पना पर आधारित है कि इसमें अनिश्चितता की बात है कि व्यक्ति मच्छर के काटने का क्या या कब शिकार होगा।
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