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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! 30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

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नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पीएम मोदी द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। पैकेज में सरकार ने आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। केंद्र ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 31 नवंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे। वहीं कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 फीसदी भुगतान में छूट दी जा रही है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी।

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Nirmala Sitharaman PC Economic Package: ITR फाइल करने की तारीख 30 November तक बढ़ी | वनइंडिया हिंदी
इनकम टैक्‍स‍ रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी

इनकम टैक्‍स‍ रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी

राहत पैकेज का ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकते हैं।

सामान्य तौर पर 31 मार्च ही रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है

इससे पहले, सरकार ने कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। सामान्य तौर पर 31 मार्च ही रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। लेकिन संकट को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से आईटीआर भरने की तारीखों में बदलाव किया है। दरअसल वित्त-वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च अंतिम तारीख होती है।

EPF को लेकर अहम घोषणा

EPF को लेकर अहम घोषणा

इसके आलावा 15 हजार रुपये तक की सैलरी वालों का पीएफ सरकार भरेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी 12 फीसदी की रकम EPFO में अपनी तरफ से जमा करेगी। देश में संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को भी फायदा मिलेगा। लेकिन इस योजना की कुछ शर्तें हैं। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। यानी 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।

टीडीएस और टीसीएस 31 मार्च में 2021 तक 25 फीसदी घटाया गयाः वित्त मंत्रीटीडीएस और टीसीएस 31 मार्च में 2021 तक 25 फीसदी घटाया गयाः वित्त मंत्री

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English summary
Deadline for filing income tax returns extended by 3 months: finance minister
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