जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल बने डीसी रैना
श्रीनगर। वरिष्ठ वकील डीसी रैना को शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया है। संवैधानिक बदलाव के बाद उपराज्यपाल गिरिश चंद्र मुर्मू ने रिक्त हुए एडवोकेट जनरल के पद पर दोबारा रैना की नियुक्ति की है। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 79 के सब सेक्शन(1) के तहत रैना की नियुक्ति की है।
जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के गिरने के बाद यहां राज्यपाल शासन लागू हो गया था। उसी दौरान गठबंधन सरकार की ओर से नियुक्त तत्कालीन एडवोकेट जनरल जहांगीर इकबाल गनई ने इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद तत्कालीन राज्यपाल एनएन वोहरा ने वरिष्ठ वकील डीसी रैना को जम्मू-कश्मीर राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था।
यहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद से 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनते ही रैना की सेवाएं समाप्त हो गइ थीं। जिसके बाद आज उपराज्यपाल गिरिश चंद्र मुर्मू के निर्देश पर विधि न्याय व संसदीय मामलों के विभाग ने एडवोकेट जनरल डीसी रैना को एडवोकेट जनरल नियुक्त करते हुए उन्हें पहले की तरह ही सभी सुविधाएं व भत्ते देने की बात कही है।
जानकारी के मुताबिक रैना का जन्म 11 सितंबरस 1950 को हुआ था। उन्होंने रणबीर हायर सेकेंड्री स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के बाद जीजीएम साइंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की है। वहीं साल 1974 उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी।
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