जयराम रमेश-कैरवां मैगजीन के खिलाफ मानहानि केस, 11 फरवरी को सुनवाई
नई दिल्ली। एनएसए अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कैरवां मैगजीन के ए़डिटर-इन-चीफ और पत्रकार कौशल श्रॉफ के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। विवेक डोभाल की इस शिकायत पर पटियाला हाउस कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता ने कैरवां मैगजीन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए विवेक डोभाल पर मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद विवेक डोभाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत की थी।
विवेक डोभाल आज पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। उन्होंने जयराम रमेश पर आरोप लगाया कि उनके पिता अजित डोभाल की छवि खराब करने और बदला लेने के लिए जानबूझकर कांग्रेस नेता ने इस लेख का सहारा लिया।
कैरवां मैगजीन में छपे एक लेख में कहा गया था कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के 13 दिन बाद यानी 21 नवंबर 2016 को विवेक डोभाल ने टैक्स हेवन केमैन आईलैंड में जीएनवाई एशिया फंड नाम की हेज फंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि क्या बीजेपी ब्लैकमनी को संस्थागत करने की कोशिश कर रही थी।
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए कि 2000 से 2017 तक RBI के आंकड़ों के अनुसार, भारत को केमैन से 8,300 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कैसे प्राप्त हुआ। जबकि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच मात्र केवल एक साल में 8,300 करोड़ रुपया भारत आया।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि अजित डोभाल के दूसरे बेटे शौर्य डोभाल केमैन आइलैंड स्थित एक अन्य कंपनी जेउस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एडवाइसर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख हैं और जेएनवाई एशिया और इस कंपनी के बीच भी कनेक्शन है। रमेश ने कहा कि भाजपा ने 2011 में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट दी थी, जिसका शीर्षक था - इंडियन ब्लैक मनी अब्रोड, इसमें चार सदस्य थे। NSA अजित डोभाल की इस रिपोर्ट को तैयार करने में भूमिका थी।