Covid-19 Strain: ब्रिटेन से भारत आने वाले लोगों के लिए SOP जारी, यात्रा से पहले जान लें नए नियम
नई दिल्ली। Covid-19 Strain: ब्रिटेन में कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया स्ट्रेन मिलने से दुनियाभर के देश अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच भारत में भी कोविड-19 के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से अधिकतर ब्रिटेन (Britain) की यात्रा कर के लौटे हैं। इस बीच भारत सरकार ने 8 जनवरी, 2021 से ब्रिटेन के लिए फिर से उड़ानों को शुरू करने का ऐलान किया है, इस फैसले के एक दिन बाद अब सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियो के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।
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भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के पास कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। यात्रियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव है यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एयरलाइंस कंपनी की होगी। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से भारतीय हवाई अड्डों पर उनके आगमन पर आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR test) कराना अनिवार्य होगा, टेस्ट में लगने वाले शुल्क का भुगतान भी यात्रियों को ही करना होगा। इसके अलावा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर स्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है।
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सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश 30 जनवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगा, हालांकि कुछ आदेशों का पालन समय सीमा खत्म होने के बाद भी किया जा सकता है। भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एक स्व-घोषणा फॉर्म भरना होगा जिसमें उन्हें अपने पिछले 14 दिनों की यात्रा की जानकारी देनी होगी। 8 जनवरी से 30 जनवरी के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यह फॉर्म निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (newdelhiairport.in) पर जाकर भरना होगा। इसके अलावा यूके से आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी साथ रखना होगा, जो यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले किया गया हो। फ्लाइट में बैठने से पहले एयरलाइन्स यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट की जांच करेंगे।