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कोरोना: मेघालय ने 11 में से 10 जिलों को 'ग्रीन जोन' घोषित किया, अंतर जिला आवाजाही की मिली इजाजत

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शिलॉन्ग। मेघालय सरकार ने गुरुवार को राज्य के 11 जिलों में से 10 जिलों को 'ग्रीन जोन' घोषित कर दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इन दस जिलों में अंतर जिला आवागमन की अनुमति दे दी। अधिकारियों ने कहा कि, इन जिलों में पिछले कुछ हफ्तों से कोई नया केस नहीं आया है। जिसके चलते सरकार ने फैसला किया है कि इन जिलों में गतिविधियां फिर से शुरू की जाएं। साथ ही सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति भी दी है।

COVID 19 Meghalaya declares 10 of 11 districts green zones, allows inter district movement
राज्य में कोरोना के अभी तक 12 मामले सामने आए हैं। जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई थी। कोरोना के ये सभी मामले राज्य की राजधानी के पूर्वी खासी हिल्स जिले से सामने आए हैं। पूर्वी खासी हिल्स जिले को छोड़कर, राज्य के अन्य सभी 10 जिले ग्रीन ज़ोन में हैं। राजनीतिक विभाग के सचिव साइरिल वी डी डेंग्दोह ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि, इन जिलों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। ग्रीन जोन में सभी उपायुक्त अंतर जिला आवागमन की अनुमति दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि, ग्रीन जोन को लोगों को एक दूसरे जिलों में जाने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि, वे ईस्ट खासी हिल्स जिले में नहीं जाएंगे। इस बीच, राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के 10,200 से अधिक लोगों की पहचान की है, जिसमें लगभग 2,500 लोग अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फंसे हुए हैं।

राज्य के एक अधिकारी ने बताया कि, जो लोग 4 मई को लॉकडाउन की अविधि पूरी होने के बाद घर वापस आना चाहते हैं उनके लिए राजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। नागरिक www.meghalayaonline.gov.in/covid ओर हेल्प लाइन नंबर 8132011037/8433038716/9711544148 / 7338550288 पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवासी लोगों को कुछ शर्तों को साथ घर जाने की अनुमति दे दी थी।

इस वजह से केंद्र ने दी प्रवासी मजदूरों को घर वापस लौटने की अनुमतिइस वजह से केंद्र ने दी प्रवासी मजदूरों को घर वापस लौटने की अनुमति

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English summary
COVID 19 Meghalaya declares 10 of 11 districts green zones, allows inter district movement
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