फर्जी कागजात से टीडीएस क्लेम करने पर भोजपुरी गायक को दो-दो साल की जेल
भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को अदालत ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। व्यास पर फर्जी कागजात के जरिये टीडीएस फाइल कर रिटर्न लेने के तीन आपराधिक मामले दर्ज थे। कोर्ट ने उन्हें दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना सुनाया है।
पटना। भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को अदालत ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। व्यास पर फर्जी कागजात के जरिये टीडीएस फाइल कर रिटर्न लेने के तीन आपराधिक मामले दर्ज थे। कोर्ट ने उन्हें दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना सुनाया है। इससे पहले दो मामलों में उन्हें पहले ही सजा हो चुकी है।
भोजपुरी के मशहूर गायक भरत शर्मा व्यास को फर्जी कागजात से टीडीएस फाइल कर क्लेम लेने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई है। व्यास पर साल 2005 में आयकर अधिकारी शशि रंजन ने पांच शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें से दो मामलों में व्यास को 27 जनवरी को सजा सुनाई गई थी। उसे दो-दो साल की कारावास की सजा मिली थी। व्यास ने 1197 से 2000 के बीच लाखों का टीडीएस क्लेम कया था।
जांच में इस बात का भी पता चला कि जिस कंपनी सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के कागज उन्होंने विभाग को सौंपे थे, वो कंपनी ने हटाया हुआ था। इससे पहले व्यास की पत्नी बेबी देवी को भी गलत कागज से रिटर्न प्राप्त करने में सजा मिल चुकी है। बेबी देवी ने फर्जी कागजों का सहारा लेकर रिटर्न क्लेम किया था।
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