पश्चिम बंगाल: राजीव कुमार और सीबीआई की अर्जियों पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के अलीपोर कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार और सीबीआई की अर्जियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने को लेकर अदालत में अर्जी दी है। वहीं राजीव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी है। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई राजीव कुमार की गिरफ्तारी चाहती है। इस बीच सीबीआई ने गुरुवार को एक बार फिर राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को लेकर समन जारी किया है। उनको कल (शुक्रवार) सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में हाजिर होने को कहा है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई थी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें समन भेजा था लेकिन राजीव कुमार शनिवार को सीबीआई ऑफिस में नहीं पेश हुए थे। जिसके बाद सीबीआई ने अलीपोर कोर्ट में उनके खिलाफ वारंट जारी करने को लेकर अर्जी दी है। सीबीआई के वकील ने अलीपुर के एसीजेएम कोर्ट में कहा कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं राजीव के वकीलों ने कहा कि राजीव कुमार इस घोटाले में गवाह हैं न कि आरोपी, ऐसे में कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं जारी कर सकता है।
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र कुमार से राजीव कुमार के बारे में जानकारी मांगी है। सीबीआई ने राजीव कुमार की तलाश के लिए विशेष टीम भी बनाई है। डीजीपी वीरेंद्र कुमार ने राजीव कुमार से संबंधित जानकारी मांगने वाले सीबीआई के एक पत्र का औपचारिक जवाब देते हुए कहा है कि 9 सितंबर से 25 सितंबर तक के आधिकारिक अवकाश पर चल रहे कुमार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके फोन बंद आ रहे हैं।
सारदा चिटफंड स्कैम: सीबीआई को मिली कमिश्नर राजीव कुमार की लोकेशन, गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना