ट्रंप को अमरीकी कोर्ट ने दिया झटका, कहा- 'चुनाव में धोखाधड़ी कह देने से चुनाव गलत नहीं हो जाते'
वाशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव में गड़बड़ी के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने पेन्सिलवेनिया राज्य में जो बाइडेन की जीत पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम ने दावा किया था कि 3 नवम्बर को हुए चुनाव में धांधली हुई थी। जिस पर तीन अपील कोर्ट जजों ने कहा कि ट्रंप की टीम ने चुनाव में धोखाधड़ी के कोई सबूत नहीं दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि "चुनाव में धोखाधड़ी गंभीर बात है। लेकिन किसी चुनाव को सिर्फ गलत कह देना ही इसे गलत नहीं बना देता।"
निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए ट्रंप की कैम्पेन टीम ने भेदभाव की बात कही थी।
दूसरी अदालतों से भी झटका
अभी तक ट्रंप की टीम और रिपब्लिकन को दो दर्जन से अधिक अदालतों में हार का मुंह देखना पड़ा है। ट्रंप की प्रचार टीम ने राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी और अनियमितता के आरोप को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाया था।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत को गलत बताते रहे हैं। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि ये चुनाव एक फ्रॉड था।
पिछले सप्ताह ही पेंसिलवेनिया की स्टेट कोर्ट ने ट्रंप के निजी वकील रूटी ग्युलियानी की अपील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि फ्रॉड के चलते राज्य के लाखों वोट को गिनती से बाहर कर दिया जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने रूडी को ये मानने के लिए मजबूर किया कि कोर्ट के मुताबिक उनका धोखाधड़ी का दावा वोटों की गिनती की निगरानी में तकनीकी मुद्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
मंगलवार को विजेता घोषित हुए बाइडेन
मंगलवार को पेंसिलवेनिया की सरकार ने आधिकारिक रूप से डेमोक्रेट जो बाइडेन को राज्य में विजेता घोषित किया था। इसके खिलाफ ट्रंप की टीम ने संघीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था और फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप की टीम के पास कहने को कुछ खास नहीं है। साथ ही कोर्ट ने आरोपों को अस्पष्ट भी बताया था।
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