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हसीन जहां की मांग कोर्ट ने ठुकराई, 7 लाख नहीं केवल बेटी को 80 हजार रुपए प्रतिमाह देंगे मोहम्मद शमी

क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बंगाल की अलीपुर कोर्ट से राहत मिली है। शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। बंगाल की अलीपुर अदालत ने शमी को राहत देते हुए उनके खिलाफ पत्नी हसीन जहां की गुजाराभत्ते की मांग को खारिज कर दिया है।

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Mohammad Shami को Court से मिली बड़ी राहत, Hasin Jahan को नहीं देंगे गुजारा भत्ता | वनइंडिया हिंदी
Mohammed Shami, Hasin Jahan

कोलकाता। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बंगाल की अलीपुर कोर्ट से राहत मिली है। शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। बंगाल की अलीपुर अदालत ने शमी को राहत देते हुए उनके खिलाफ पत्नी हसीन जहां की गुजाराभत्ते की मांग को खारिज कर दिया है। हसीन जहां ने शमी से 7 लाख रुपये प्रतिमाह गुजाराभत्ते की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

केवल बेटी को देंगे गुजारा भत्ता

केवल बेटी को देंगे गुजारा भत्ता

बंगाल की अलीपुर कोर्ट ने मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पति से 7 लाख रुपये गुजाराभत्ते की मांग की थी। हालांकि जज नेहा शर्मा ने शमी को बेटी के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। शमी को हर महीने बेटी के रखरखाव के लिए 80,000 रुपये देने होंगे।

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कोर्ट ने खारिज की हसीन जहां की मांग

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शमी के वकील ने कहा कि शमी शुरुआत से ही बेटी के रखरखाव के लिए गुजारा भत्ता देने को तैयार हैं। हालांकि शमी ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया है। शमी की तरफ से दी गई दलील पर हसीन के वकील ने कहा कि वो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं। गुजाराभत्ते की मांग खारिज होने के बाद हसिन अब उच्च न्यायालय में जाने की योजना बना रही हैं।

हसीन जहां ने पति से मांगे थे 10 लाख

हसीन जहां ने पति से मांगे थे 10 लाख

हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर मार्च में घरेलु हिंसा समेत कई इल्जाम लगाए थे। हसीन ने शमी पर कई लड़कियों से अफेयर और उनके परिवार पर जहां को मारने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए थे। अप्रैल में हसीन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर 10 लाख रुपये के गुजाराभत्ते की मांग की थी। उन्होंने अपने लिए 7 लाख और बेटी के लिए 3 लाख रुपये मांगे थे।

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English summary
Court Refused Hasin Jahan's Claim, Mohammed Shami To Give Maintenance Only For Daughter.
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