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हेट स्पीच मामले में बढ़ी अकबरुद्दीन ओवैसी की मुश्किल, कोर्ट ने FIR दर्ज करने को कहा

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नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी के भाई के खिलाफ कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन औवैसी ने 23 जुलाई को नफरत फैलाने वाला बयान दिया था, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान के बाद भाजपा पार्टी से जुड़े वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल करीम नगर पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वकील ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

akbaruddin owaisi

इससे पहले पुलिस ने इस मामले में बिना कानूनी राय लिए अकबरुद्दीन ओवैसी को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब जिला कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में वकील ने दस्तावेजों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दस्तावेजों की जांच के बाद करीमनगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ धारा 153ए के तहत मामला दर्ज् करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत भी केस दर्ज करने को कहा है।

हालांकि अभी तक ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आज या कल में ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। वहीं पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ओवैसी के भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं था। जिसके बाद भाजपा नेता और प्रवक्ता कृष्ण सागर राव ने इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह वीपी कमलासन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराएगी। उधर अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उनका भाषण कतई भड़काऊ नहीं था, उन्होंने किसी की भी भावना को आहत नहीं किया है।

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English summary
Court orders to file FIR against AIMIM leader Akbaruddin Owaisi for his hate speech.
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