दिल्ली दंगा केस: कोर्ट ने नताशा, देवांगना और आसिफ को फौरन रिहा करने का आदेश दिया
नई दिल्ली, 17 जून। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी देवांगना कलिता नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें पुलिस की तरफ से तीनों आरोपियों के पते और आधार कार्ड के सत्यापन के लिए और समय मांगा गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने रिलीज वारंट तिहाड़ जेल जल्द से जल्द भेजने के लिए कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली HC ने मंगलवार को इन तीनों को UAPA मामले में जमानत दे दी थी।
आगे की बात करने से पहले आपको बता दें कि देवांगना कलिता और नताशा नरवाल दिल्ली स्थित महिला अधिकार ग्रुप 'पिंजरा तोड़' के सदस्य हैं। वहीं आसिफ इकबाल तन्हा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं। इधर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा UAPA के तहत आरोपी नताशा नरवाल समेत तीन आरोपियों को जमातन देने के हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को तीनों छात्रों के वकील ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस उनकी रिहाई में जानबूझकर देरी कर रही है ताकि आरोपियों को जमानत पर रिहा होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सके।
फैसला सुनाते हुए दिल्ली HC ने की थी सख्त टिप्पणी
अपने फैसले में हाईकोर्ट ने इन छात्रों पर यूएपीए के आरोप लगाए जाने पर तीखी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा "हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि असहमति की आवाज को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने संविधान की ओर से दिए गए विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के अंतर को खत्म सा कर दिया है।" तीनों छात्रों को जमानत पर छोड़ने का फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि अगर यह मानसिकता ऐसे ही बढ़ती रही, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा।
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