धर्म पर झूठ बोल नेशनल शूटर तारा शाहदेव से शादी करने में रकीबुल हसन पर आरोप तय
रांची। अपने मजहब के बारे में झूठ बोलकर नेशनल शूटर तारा शाहदेव से शादी करने के मामले में रकीबुलहसन उर्फ रंजीत कोहली सहित पांच के खिलाफ रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए हैं। तारा ने आरोप लगाया था कि रकीबुल ने अपना नाम रंजीत बताकर उससे शादी की थी। शादी के बाद दोनों के रिश्तों में काफी खटास आ गई और बीते साल मामला तलाक पर जाकर खत्म हुआ था।
शुक्रवार को स्पेशल सीबीआई जज अजय कुमार गुडिया की अदालत ने रकीबुल के अलावा चार पर उसकी मदद करने के मामले में आरोप तय किए हैं। इनमें गढ़वा के तत्कालीन प्रधान न्यायायुक्त पंकज श्रीवास्तव (अब सेवानिवृत्त), गया सिविल कोर्ट के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राजेश प्रसाद, रकीबुल की मां कौशल रानी और उसका दोस्त रोहित रमन शामिल है।
शुक्रवार को पांचों के खिलाफ आरोपों को अदालत में पढ़ा गया। मामले में अदालत ने आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 120 बी और 212 (आपराधिक षडयंत्र रचने और आरोपी को भगाने में मदद देने) के तहत आरोप का गठन किया है। हालांकि इन सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया।
क्या है मामला-
ये बहुचर्चित मामला साल 2014 में नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव के रंजीत सिंह कोहली नाम के व्यक्ति से शादी करने से शुरू हुआ था। 2014 में शादी के बाद तारा ने रंजीत उर्फ रकीबुल और उसकी मां कौशल रानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तारा ने रकीबुल पर अपनी पहचान छिपाकर उनसे शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। तारा ने हसन द्वारा मारपीट करने और उनका जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास करने का भी आरोप लगया था। 2014 में हिंदपीढ़ी थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में वर्ष 2015 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। तारा ने बाद में तलाक की अर्जी दी थी। जिसके बाद बीते साल दोनों का तलाक हो गया था।
बंदूक की नोक पर जबरन कराई शादी, रात भर रोता रहा दूल्हा, 2 साल बाद मिला इंसाफ