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INX Media Case: पी चिदंबरम-कार्ति चिदंबरम मामले में कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश

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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में फिर से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ इस मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दो हफ्ते के भीतर दायर करे। बता दें कि यह मामला अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में आज कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी।

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ईडी ने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में में आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। उनकी ये संपत्ति भारत, ब्रिटेन और स्पेन में स्थित है। इससे पहले, एजेंसी सूत्रों ने आरोप लगाया था कि पी. चिदंबरम और कार्ति कई मुखौटा कंपनियों से लाभ हासिल करने वाले मालिक हैं। सीबीआई और ईडी ने पिछले साल चिदंबरम को गिरफ्तार किया था और उन्हें 100 दिन हिरासत में रहना पड़ा था। उन्हें गत दिसंबर की शुरुआत में रिहा किया गया।

इससे पहले, एजेंसी सूत्रों ने आरोप लगाया था कि पी चिदंबरम और कार्ति कई मुखौटा कंपनियों से लाभ हासिल करने वाले मालिक हैं। इन कंपनियों का गठन भारत और विदेश में किया गया है। इन कंपनियां का विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई मंजूरी से जुड़ाव सामने आया।

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English summary
Court directed to file fresh status report in INX Media case against P chidmabaram and karti.
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