पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी, 26 मई को कोर्ट सुनाएगी सजा
नई दिल्ली, 21 मई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ( Om Prakash Chautala) आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी साबित हुए हैं। मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने चोटाला को दोषी करार देने के बाद उनकी सजा पर 26 मई को अदालत निर्णय लेगी।
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दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले वे वे जेबीटी भर्ती घोटाले को लेकर जेल में बंद थे। 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से बाहर आए। वहीं अब आय से अधिक संपत्ति मामले में अब फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।
चौटाला
की
सजा
को
लेकर
26
मई
को
बहस
दिल्ली
का
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
में
हरियाणा
के
पूर्व
मुख्यमंत्री
ओमप्रकाश
चौटाला
के
दोषी
साबित
होने
के
बाद
उनकी
सजा
पर
निर्णय
आना
अभी
बाकी
है।
इसके
लिए
अदालत
ने
26
मई
की
तारीख
निश्चित
की
है।
जब
चौटाला
को
कितनी
सजा
दी
जाए
इस
विषय
पर
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
में
बहस
होगी।
इससे
पहले
दोनों
पक्षों
की
सुनवाई
पूरी
होने
के
बाद
कोर्ट
ने
अपना
निर्णय
सुरक्षित
रख
लिया
था।
शनिवार
कोर्ट
में
पूर्व
सीएम
चौटाला
की
मौजूदगी
में
फिर
से
सुनवाई
हुई।
जिसमें
अदालत
ने
उन्हें
दोषी
करार
दिया।
तिहाड़
में
काट
चुके
हैं
सजा
2013
में
जेबीटी
घोटाले
में
दोषी
पाए
जाने
के
बाद
कोर्ट
ने
उन्हे
10
साल
की
सजा
सुनाई
थी।
पिछले
साल
ही
वे
दिल्ली
की
तिहाड़
जेल
से
सजा
पूरी
कर
बाहर
आए
थे।
वहीं
अब
आय
से
अधिक
संपत्ति
मामले
में
अब
फिर
उन्हें
जेल
जाना
पड़
सकता
है।
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चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त
26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। जिमसें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनके पास 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा किया गया था। जो कि उनकी वैध आय से काफी अधिक थी। वहीं वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन समेत कुल 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इनमें नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा के प्लाट शामिल थे। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज FIR को लेकर की थी।