Coronavirus के बढ़ते प्रकोप के चलते कर्नाटक के इन जिलों में 1 अप्रैल तक बढ़ा प्रतिबंध
बेंगलुरु। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते कर्नाटक सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 23 मार्च शाम पांच बजे से लेकर 1 अप्रैल की रात्रि तक के प्रभाव के साथ पूर्ण सुरक्षा प्रतिबंध को अधिसूचित किया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर लगा प्रतिबंध भी जारी रहेगा। ये अधिसूचना बेंगलुरू शहरी, बैंगलोर ग्रामीण, कालाबुरागी, चिक्काबल्लापुर, मैसूरु, मदिकेरी, धारवाड़, मंगलुरु और बेलागवी जिलों में से लागू रहेगा।
देश के 75 जिलों में लॉकडाउन
कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के 75 जिलों को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पंजाब और राजस्थान सरकार ने पहले ही 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन करने का फैसला किया है। सभी सात जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा सोमवार सुबह छह बजे से दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी।
Restrictions will be imposed in territorial jurisdiction of the districts of Bangalore Urban, Bangalore Rural, Kalaburagi, Chikkaballapur, Mysuru, Madikeri, Dharwad, Mangaluru&Belagavi from 00:00 hours of March 23 to 00:00 hours of April 1: Govt of Karnataka #CoronaVirus pic.twitter.com/hUpzuaA855
— ANI (@ANI) March 22, 2020
31 मार्च तक यात्री ट्रेनें बंद
कोरोना वायरस के चलते भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन 31 मार्च तक बंद रहेंगी। साथ ही रेलवे ने उन यात्रियों का किराया लौटाने के नियमों में ढील दी जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराई थी। एक आदेश में कहा गया है कि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 21 जून के बीच रेलगाड़ी रद्द की जाती है तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर किराया वापस लिया जा सकता है। वर्तमान में यह समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की है।
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