ओमिक्रॉन वेरिएंट: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, विदेश से आने वालों के लिए बदले नियम
ओमिक्रॉन वेरिएंट: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, विदेश से आने वालों के लिए बदले नियम
नई दिल्ली, 28 नवंबर: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट 'ओमिक्रोन' के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है और नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की संशोधित नई गाइडलाइन अगले महीने की पहली तारीख (1 दिसंबर) से प्रभावी हो जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब भारत आने वाले यात्रियों को अपनी पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही यात्री को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट को भी अपलोड करना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नए वेरिएंट की चपेट में आए देशों के यात्रियों को आगमन के बाद कोरोना टेस्ट होगा। यात्रियों को टेस्ट के नतीजे की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है को वे 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। 8वें दिन दोबारा कोरोना टेस्ट करना होगा, अगर फिर रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि तो अगले 7 दिनों के लिए स्वयं की निगरानी खुद करनी होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक हाई रिस्क वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और 14 दिनों के लिए उनको खुद की निगरानी करनी होगी।
12 देशों को हाई रिस्क कैटगरी में रखा गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सावाना, चीन, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, जिबाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल और यूरोपीय यूनियन के देश शामिल हैं। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि किसी भी फ्लाइट में मौजूद कुल यात्रियों के 5 फीसदी यात्री का भारत आने पर रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा।
केंद्र में कई बैठकें
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट 'ओमिक्रोन' को लेकर दुनियाभर की तरह भारत में भी चिंता दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसको लेकर स्थिति की समीक्षा की है। इसके बाद रविवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को टालने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको लेकर बैठक की है।
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