ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो कंफर्म टिकट होते हुए भी नहीं कर पाएंगे यात्रा
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने कुछ रूट पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा कि हमारी योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है। शुरुआत में 15 ट्रेनें (अप-एंड-डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें) चलाने की है। 11 मई शाम चार बजे से ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा चिह्नित जरूरतमंद लोग ही सफर कर पाएंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कुछ सावधानियों की लिस्ट निकाली गई है, जिसका पालन रेलवे स्टेशन पर हर यात्री को करना होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो वो यात्रा नहीं कर पाएगा और उसपर जरूरी कार्रवाई होगी।
ये तीन चीजें तो हैं बेहद जरूरी
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इन ट्रेनों में सिर्फ वे लोग ही यात्रा कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म ई-टिकट होगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहने रहना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा. आपको अपने साथ गारबेज बैग भी रखना होगा। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा. इसलिए मिडिल बर्थ की बुकिंग नहीं होगी।
Recommended Video
पाया गया कोई भी लक्षण तो कंफर्म टिकट के बाद भी नहीं कर सकेंगे यात्रा
प्लेटफॉर्म पर हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग में पास हुए यात्रियों को ही इन ट्रेनों में सफर के लिए परमिशन मिलेगी। अगर किसी शख्स में कोरोना के कोई भी हल्के लक्षण मिले, तो उन्हें कंफर्म टिकट होने के बाद भी ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। यात्रियों को ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज के साथ ही चलेंगी।
इन नियमों का भी करना होगा पालन
रेल मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइज़री जारी की जाएगी, जिसका पालन रेलवे कर्मचारियों को करना है। ट्रेन जब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचेगी, तो सभी यात्रियों को उस राज्य के नियमों का पालन करना होगा और अधिकारियों की सहायता करनी होगी।
रेल मंत्रालय लेगा इनपर फैसला
ट्रेन किस रूट पर चलेगी और कब चलेगी इसका फैसला रेल मंत्रालय लेगा। इसके लिए वह केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहेगा। ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी, बुकिंग कैसे की जाएगी, स्टेशन पर और ट्रेन में एंट्री कैसे लेनी है। इसकी गाइडलाइन्स रेल मंत्रालय जारी करेगा।