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कोरोना वायरस: सख्त हुई सरकार - मुंह ढकना हुआ जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ करे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार और अधिक सख्त हो गई है। पीएम मोदी के द्वारा कल लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद आज गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।

पूरे देश में सार्वजनिक स्थानों पर पहनना होगा मास्क

पूरे देश में सार्वजनिक स्थानों पर पहनना होगा मास्क

कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार पहले से ही लोगों से घर से निकलने पर मास्क के प्रयोग की अपील कर रही थी, लेकिन लोग सरकार के आदेशों को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। जिसके बाद सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। सरकार का कहना है कि अगर आपके पास मास्क नहीं हैं तो आप साफ रूमाल या गमछा मुंह पर बांध सकते हैं।

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पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना

पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना

गाइडलाइन में यह भी दिशा-निर्देश है कि पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना कर दिया गया है। यदि ऐसा करते हैं तो इसके लिए कड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं बिहार ने भी पान-मसाला या गुटखा-तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की अपील के बाद बिहार सरकार ने धुआं रहित तंबाकू पदार्थ जैसे पान मसाला, तंबाकू खा कर इधर-उधर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। एमएचए ने लॉकडाउन पर कहा, सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। एमएचए दिशा निर्देश में शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। वहीं, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों में कहा, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।

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English summary
coronavirus lockdown guidelines Face covers mandatory, spitting punishable with fine says MHA
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