कोरोना वायरस: केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की होगी अनुमति
कोरोना वायरस: केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की होगी अनुमति
नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को कोरोना वायरस से संबंधित पाबंदियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ये गाइडलाइंस एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढिलाई ना दी जाए और आदेशों का सख्ती से पालन हो। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य किसी आवाजाही की इजाजत ना दी जाए।
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गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। राज्य स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, कोविड-19 के प्रसार को शामिल करने की दृष्टि से, स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में दिखाई दे रहा है, ऐसे में अब इस पर काबू रहे इसका ध्यान रखना होगा। कुछ राज्यों में नए मामलों में तेजी आई है, वहीं सर्दियों भी आ गई हैं। ऐस में महामारी क दूर करने के लिए, सावधानी बनाए रखने और प्रॉटोकॉल का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।
बता दें कि हाल के दिनों में दिल्ली, केरल और कुछ दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इन राज्यों में दूसरी और तीसरी लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री और कुछ मुख्यमंत्रियों की बैठक भी कोरोना के विषय पर हुई थी।
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