24 घंटों में सामने आए कोरोना के 2293 नए केस, मरीजों की संख्या 37000 के पार
पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस 71 लोगों की जान ले चुका है...
नई दिल्ली। जानलेवा कोरोना वायरस ने इस समय पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2293 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 37336 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस 71 लोगों की जान ले चुका है।
अभी तक कोरोना वायरस के कारण 1218 लोगों की मौत
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक कोरोना वायरस के कारण 1218 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 9950 लोग ठीक भी हो चुके हैं, ज्यादातर को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय कोरोना वायरस के एक्टिव केस 26167 हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए ही सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण का ऐलान किया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक के लिए लागू रहेगा। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई हैं।
क्या हैं नई गाइडलाइंस
शुक्रवार को केंद्र सरकार के फैसले के तहत देश में डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट, 2005 को एक बार फिर 4 मई के बाद भी दो और हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। हालाांकि, गृहमंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले इलाकों को कई तरह की छूट दी गई है। ग्रीन जोन में वो इलाके शामिल हैं, जिनमें मौजूदा तारीख तक कोविड-19 के एक भी कंफर्म केस नहीं हैं या पिछले 21 दिनों में ऐसे एक भी कंफर्म केस नहीं आए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाकों को (रेड और ऑरेंज जोन) कंटेंमेंट जोन में रखा गया है। यानि ये इलाके ऐसे हैं जहां इंफेक्शन तेजी से फैलने का खतरा है। ऐसे इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सिर्फ मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। यानि ऑरेंज जोन में भी अगर कंटेमेंट जोन हैं तो वहां किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी।
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंप्लेक्स अभी बंद रहेंगे
नई गाइडलाइंस में भी कुछ सीमित गतिविधियों में पूरे देश में पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी, चाहे वह किसी भी जोन में आते हों। ये पाबंदियां होंगी- हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय सड़क परिवहन। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थाएं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस (होटल-रेस्टोरेंट समेत) भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांसकृतिक और दूसरे तरह के कार्यक्रम जहां भीड़ इकट्ठी हो, चाहे धार्मिक स्थल हो या सार्वजनिक पूजा-पाठ सब पर रोक पहले की तरह रहेगी। रेल, हवाई या सड़क मार्ग से सीमित मामलों में आवाजाही की इजाजत होगी, जिसकी इजाजत गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है।
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