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लॉकडाउन के बीच नौकरीपेशा लोगों को दी बड़ी राहत! अगले 3 महीने मोदी सरकार भरेगी आपका PF

लॉकडाउन के बीच नौकरीपेशा लोगों को दी बड़ी राहत!3 महीने सरकार भरेगी आपका PF

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नई दिल्ली। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक देश को लॉकडाउन किया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी ऑफिस, दुकानें, फैक्ट्रियां, रेलवे, बसें, विमान सेवा बाधित है। ऐसे में लोगों को आर्थिक परेशानी से बचाने राहत पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की , जिसमें गरीबों, मजदूरों, कम आय वर्ग के लोगों, विधवाओं, महिलाओं को राहत दी। वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए ईपीएफ को लेकर बड़ी घोषणा की।

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 नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत

नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत

वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की घोषणा की है। सरकार EPF के नियमों में बदलाव करने को तैयार है ताकि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 75 प्रतिशत तक नॉन-रिफंडेबल एडवांस राशि या तीन महीने की सैलरी निकाल सके। सरकार के इस फैसले का लाभ लगभग 4.8 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा।

 सरकार भरेगी आपकी PF

सरकार भरेगी आपकी PF

वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन माह तक एंप्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की ओर से ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी। कर्मचारियों को अगले तीन महीने तक पीएफ नहीं भरना होगा।

 3 महीने तक सरकार भरेगी पीएफ

3 महीने तक सरकार भरेगी पीएफ


वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से निपटने के लिए सरकार एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा किया जाने वाला ईपीएफ योगदान खुद भरेगी। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों में 100 से कम कर्मचारी हैं और जिनमें 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से कम है, सरकार उनके ईपीएफओ खाते में 3 महीने का हिस्सा भरेगी। सरकार न केवल कर्मचारियों की 12 फीसदी की हिस्सेदारी का भुगतान करेगी बल्कि कंपनी का हिस्सा भी सरकार भरेगी। ये अगले तीन महीनों के लिए होगा, जिसका लाभ 4 लाख संगठित इकाइयों को फायदा मिलेगा।

 शर्तों में दी ढ़ील

शर्तों में दी ढ़ील

सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को पीएफ निकालने की नियमों में ढील दी जाएगी। कर्मचारी अपने पीएफ का 75 फीसदी हिस्सा या तीन महीने की सैलरी निकाल सकते हैं। ये पैसे उन्‍हें वापस नहीं करने होंगे। इनमें से जो रकम कम होगी कर्मचारी उसे अपनी पीएफ खाते से निकाल सकते हैं।

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English summary
Finance Minister Nirmala Sitharaman announced EPF the employee's contribution of 12 per cent plus 12 per cent of the employer's contribution will be paid by the government for the next 3 months.
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