महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
मुंबई। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में 8000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अर्थव्यवस्था को नजर में रखते हुए कल से लॉकडाउन की जगह अनलॉक-1 शुरू होने जा रहा है। इसमें गाइडलाइन के साथ-साथ लगभग हर चीजें खुलेंगी। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें हर रोज सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे प्रभावित होने वाला राज्य है।
महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालयों में कम क्षमता के साथ काम हो रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि लोग कबसे काम पर लौटेंगे। महाराष्ट्र शासन के प्रधान सचिव प्रदीप व्यास ने गाइडलाइन की प्रति जारी की। गाइडलाइन के अनुसार ट्रिपल लेयर का मास्क पहनकर दफ्तर में काम करना है। इसके अलावा दफ्तर में सभी लोग 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ को धोएं। मुंह, नाक और आंख को बार-बार हाथ न लगाएं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। खांसते और छींकते समय मास्क का प्रयोग करें। हर रोज स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करें। कार्यालय में कर्मचारियों के बीच 3 फिट की दूरी अनिवार्य है। आवश्यक बैठकों में भी ऐसी व्यवस्था हो।
इतना ही नहीं, जिस भी कर्मचारी या अधिकारी का तापमान 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक हो, उसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करें। कोरोना संदिग्ध कर्मचारी को 14 दिनों तक दफ्तर में नहीं आने दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटीन करें। कार्यालय की लिफ्ट, लिफ्ट के बटन और कुर्सियों को तीन बार सेनिटाइज करें। एक ही गाड़ी में कई लोग ना जाएं। e-office का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ईमेल करें। ऑफिस में कम्प्यूटर, की बोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि की सफाई सुनिश्चित करें। 70 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कार्यालय के शौचालयों में दिन में 3 बार सोडियम हाइपोक्लोराइट, डिटर्जेंट से सफाई करें।
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