अवमानना के दोषी जस्टिस सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राहत
जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को दिया था लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
नई दिल्ली। कोलकाताा हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन ने अवामानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को अवमानना का दोषी पाया था और 6 माह की सजा सुनाई थी।
बता दें कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें पद पर आसीन न्यायाधीश को सजा सुनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कर्णन के तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
बता दें कि कर्णन के खिलाफ अवमानना का मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस खेहर की अध्यक्षता में 7 जजों की पीठ कर रही है।
पीठ ने कहा था...
पीठ ने सजा सुनाते हुए कहा था कि अवमानना, अवमानना है फिर चाहे वह मौजूदा जज ही हो। जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को जस्टिस सीएस कर्णन को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किए जाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कहा था कि मीडिया जस्टिस कर्णन के किसी भी फैसले या बयान को आगे से प्रकाशित नहीं करेगा।
आपको बता दें कि कर्णन ने आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस खेहर सहित सुप्रीम कोर्ट के सात जजों पर भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
जस्टिस कर्णन ने सोमवार को चीफ जस्टिस सहित सात जजों के खिलाफ एससी और एसटी एक्ट के तहत पांच साल की सजा सुनाई थी।
चेन्नई में हैं कर्णन!
गुरुवार को कोर्ट में वकील मैथ्यूज नेथुमपारा जस्टिस कर्णन की ओर से पेश हुए और अपना वकालतनामा पेश किया। समाचार एजेंसी एएनआई से मैथ्यूज ने कहा कि कर्णन चेन्नई में ही हैं।
उन्होंने कहा कि कर्णन सभी संवैधानिक और कानूनी उपचार के लिए हकदार हैं।
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