ट्रीटमेंट के बाद झड़ने लगे महिला के बाल, कंज्यूमर फोरम ने सैलून को कहा -'दो मुआवजा'
बेंगलुरू के एक सलून को महिला को मुआवजा देना पड़ा क्योंकि उसके सारे बाल झड़ गए थे। एक महिला ने एक सलून में अपने बालों की स्मूदनिंग कराई थी, जिसके कारण उसके बाल झड़ने लग गए। इसके बाद महिला ने सलून और इंटरनेशनल कंपनी लॉरियाल पर कंज्यूमर फोरम में मामला दर्ज कराया था।
नई दिल्ली। बेंगलुरू के एक सैलून को महिला को मुआवजा देना पड़ा क्योंकि उसके सारे बाल झड़ गए थे। एक महिला ने एक सैलून में अपने बालों की स्मूदनिंग कराई थी, जिसके कारण उसके बाल झड़ने लग गए। इसके बाद महिला ने सैलून और इंटरनेशनल कंपनी लॉरियाल पर कंज्यूमर फोरम में मामला दर्ज कराया था। फोरम ने महिला के हक में फैसला सुनाते हुए सैलून को महिला को 31 हजार रुपये चुकाने को कहा है।
बेंगलुरू की रहने वाली निशा बटाविया ने अक्टूबर 2016 में एक सैलून से स्मूदनिंग कराई थी। स्मूदनिंग कराने वाले दिन ही उनके बाल रूखे हो गए थे और फिर टूटने भी लगे थे। बाल टूटने की समस्या लेकर जब निशा दोबारा सैलून गईं तो स्टाफ ने कहा कि वो इसके लिए उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट देंगे जिससे बाल टूटने बंद हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को लॉरियाल कंपनी की हेयर स्पेशलिस्ट ने आकर निशा के बालों की जांच की और लॉरियाल के ही प्रोडक्ट्स से उनका इलाज करने की सलाह दी।
इसके बाद उनका लॉरियाल प्रोडक्ट से इलाज किया गया ताकि बालों का झड़ना और टूटना बंद हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। पांच बार के ट्रीटमेंट के बाद भी निशा के बाल झड़ने जब नहीं बंद हुए तो स्टाफ ने उन्हें कहा कि वो बालों के डॉक्टर को दिखाएं और इलाज करवाएं। सैलून और लॉरियाल से मदद न मिलने पर निशा ने दोनों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का तय किया। उन्होंने दोनों पर कंज्यूमर फोरम में मामला दर्ज करा 15 लाख मुआवजे की मांग की।
15 महीने चले इस केस में फोरम ने आखिर निशा के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने सैलून को निशा को 31 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा है। हालांकि लॉरियाल कंपनी के खिलाफ मामला फोरम ने खारिज कर दिया।
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