कांग्रेस ने आधार पर SC के फैसले का किया स्वागत, कहा- BJP के मुंह पर तमाचा
नई दिल्ली। आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बयान जारी किए है। कांग्रेस ने आधार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि यह 'भाजपा के मुंह पर तमाचा ' है। कांग्रेस ने कहा है कि कोर्ट ने आधार कानून की धारा 57 को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब किसी प्राइवेट कंपनी को आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। यह सीधे तौर पर भाजपा के मुंह पर तमाचा है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार एक्ट, 2016 के सेक्शन 57 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया जाना 'बीजेपी को तमाचा' है, जो निजी कंपनियों को सत्यापन के लिए आधार मांगने की अनुमति देता था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नागरिकों के जो डेटा एकत्र किए गए हैं उनको नष्ट किया जाए। वहीं अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि मैं इस फैसले से खुश हूं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी आजादी को भी बरकरार रखा है। धारा 57 को हटाने के साथ ही बैंक, मोबाइल, स्कूल, एयरलाइंस, ट्रेवल एजेंट वगैरा को अब आधार देना जरूरी नहीं होगा।
तृणमूल कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट, 2016 के सेक्शन 57 को निरस्त कर दिया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब आपको बैंक, स्कूल, मोबाइल कंपनियों को यह देने की जरूरत नहीं होगी।
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