अजीत डोवाल के बेटे के मानहानि केस में जयराम रमेश को मिली जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एनएसए अजीत डोवाल के बेटे विवेक द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जमानत दे दी। अजीत डोवाल के बेटे विवेक ने जयराम रमेश पर उनकी मानहानि का आरोप लगाया था। अदालत ने उन्हें 20000 रुपये के सिक्योरिटी पर जमानत दी है। इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को 9 मई को पेश होने का निर्देश दिया था।
बता दें कि, एनएसए अजित डोवाल के बेटे विवेक डोवाल ने 'कारवां' मैगजीन के जनवरी के अंक में प्रकाशित एक लेख के संबंध में जयराम रमेश के खिलाफ मामला दायर किया था। क्योंकि रमेश ने पत्रिका की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विवेक ने जयराम रमेश के अलावा कारवां मैगजीन एवं लेख के लेखक के खिलाफ भी मानहानि का मामला दर्ज करवाया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सभी तीनों आरोपियों के खुद को बेकसूर बताए जाने के बाद उनके खिलाफ मानहानि के आरोप तय किए थे। विवेक डोवाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि कारवां मैगजीन और जयराम रमेश ने उनके पिता के प्रति खीज निकालने के लिए जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। जबकि, जबकि तीनों आरोपितों की दलील है कि मैगजीन में जानकारियां प्रकाशित की गई थीं। वह सभी सही हैं।
क्या
है
मामला
बता
दें
कि
कि
'कारवां'
ने
16
जनवरी
को
'द
डी
कंपनीज'
शीर्षक
से
प्रकाशित
ऑनलाइन
आलेख
में
कहा
था
कि
विवेक
डोवाल
'केमन
आइलैंड
में
हेज
फंड'
चलाते
हैं,
जो
एक
स्थापित
टैक्स
हैवन
है
और
इसका
पंजीयन
नरेंद्र
मोदी
सरकार
द्वारा
2016
में
घोषित
नोटबंदी
के
महज
13
दिन
बाद
हुआ
थ।
विवेक
ने
30
जनवरी
को
अदालत
के
सामने
अपना
बयान
दर्ज
कराया
था
और
कहा
था
कि
पत्रिका
द्वारा
लगाए
गए
और
बाद
में
रमेश
द्वारा
एक
संवाददाता
सम्मेलन
में
दोहराए
गए
सभी
आरोप
निराधार
और
झूठे
हैं
और
इनके
कारण
उनके
परिवार
एवं
सहकर्मियों
की
नजरों
में
उनकी
प्रतिष्ठा
कम
हुई
है।
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