अमित शाह का आरोप- 1984 दंगों में कांग्रेस नेताओं ने किया महिलाओं से बलात्कार
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, "1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका पर किसी को भी कोई संदेह नहीं था। उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारे लगाए, महिलाओं से बलात्कार किया और क्रूरता से पुरुषों की हत्या की। फिर भी कई कमीशन और कई प्रत्यक्षदर्शियों के होने के बावजूद किसी को भी सजा नहीं दी गई थी।"
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अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
अमित शाह ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया, "1984 के दंगा पीड़ितों ने न्याय की सभी उम्मीदों को खो दिया था क्योंकि जो भी लोग इस अपराध के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें कांग्रेस की ओर से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से सज्जन कुमार दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, इस फैसले के बाद साफ हो गया कि 1984 दंगों के दोषी बच नहीं पाएंगे।"
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'कांग्रेस की भूमिका पर किसी को भी संदेह नहीं था'
शाह ने ट्वीट किया, "1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका पर किसी को भी कोई संदेह नहीं था। उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारे लगाए, महिलाओं से बलात्कार किया और क्रूरता से पुरुषों की हत्या की। फिर भी कई कमीशन और कई प्रत्यक्षदर्शियों के होने के बावजूद किसी को भी सजा नहीं दी गई थी।"
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शाह ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक और ट्वीट में कहा, "मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2015 में एसआईटी का गठन किया, जिसकी वजह से 1984 दंगे से जुड़े कई केस में फिर से जांच शुरू की, जो तीन दशकों से लंबित हैं। मैं अदालत को भी धन्यवाद देता हूं जिसने अपना फैसला सुनाया जिससे पीड़ित परिवारों को राहत मिली।"
सज्जन कुमार को सजा मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने किए ट्वीट
बता दें कि सोमवार को 1984 दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी करार देते हुए हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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