दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सशर्त जमानत मिली
नई दिल्ली। कर्नाटक के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार हवाला के जरिए लेनदेन और कर चोरी के मामले में जेल में थे।
उन्हें 25 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखे जाने की बात कही गई थी। बता दें कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार को बनाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। जो इसी साल जुलाई में गिर गई थी।
शिवकुमार को मंगलवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल से 25 लाख रुपये के जमानत बॉन्ड पर रिहा किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि वह विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जस्टिस सुरेश कैत ने कहा है कि शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं।
शिवकुमार की 23 साल की बेटी ऐश्वर्या से भी ईडी ने पूछताछ की है। जांचकर्ताओं का कहना है कि वह ऐश्वर्या से ये पूछना चाहते हैं कि कैसे उसकी संपत्ति जो 2013 में एक करोड़ रुपये थी, 2018 में 100 करोड़ रुपये हो गई। साथ ही क्या उसके और उसके पिता के बीच वित्तीय लेन-देन में बेहिसाब धन शामिल था।
आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी पार्टी सहयोगी अंबिका सोनी ने तिहाड़ जेल में शिवकुमार से मुलाकात की है। इस दौरान शिवकुमार के भाई डीके सुरेश भी वहां मौजूद थे। सुरेश ने पत्रकारों को बताया है कि सोनिया गांधी ने शिवकुमार को आश्वासन दिया है कि पार्टी उनके साथ है और उनके समर्थन में खड़ी रहेगी। सुरेश ने कहा कि गांधी ने उनसे कहा है कि यह 'राजनीतिक प्रतिशोध' का मामला है और केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा अन्य कांग्रेस नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है।
गौरतलब है कि ईडी ने बीते साल सितंबर महीने में डीके शिवकुमार, हनुमंथैया, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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