पूर्व मंत्री आजम खान और बेटे अबदुल्ला पर धोखधड़ी का मुकदमा दर्ज, 6 मई को सुनवाई
रामपुर। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पिता-पुत्र के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्द कराया गया है। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला, स्वार टांडा से विधायक है। पिता पुत्र के खिलाफ पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की अगली सुनावाई 6 मई को होगी। काजिम ने आरोप लगाया है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जो पैन कार्ड लगाया था वो दूसरा था, जबकि आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए एक अलग पैन कार्ड का इस्तेमाल किया था।
काजिम ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला ऐसा अपनी असली उम्र छिपाने के लिए करते हैं। आरोप है कि एक शख्स है कि पैन कार्ड हो सकता है कि लेकिन अब्दुल्ला के पास दो पैन कार्ड है। काजिम ने कहा कि सारे सबूतों के साथ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। उनके मुताबिक अब्दुल्ला के एक पैन कार्ड में जहां- 1 जनवरी 1993 जन्मतिथि लिखी है तो दूसरी में 1990। वर्ष 1993 की जन्मतिथि बताने वाला पैन कार्ड अबदुल्ला ने चुनाव प्रमाण पत्र में लगाया था जबकि आईटीआर में 1990 की जन्मतिथि वाला पैन कार्ड।
गौरतलब है कि बीते साल अगस्त में काजिम के वकील और रामपुर जिले में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अबदुल्ला ने भारत चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में गलत पैन नंबर दिया जिसकी संख्या DWAPK7513R है। उन्होंने आरोप लगाया कि DFOPK6164K क्रमांक पर जारी किया गया पैन कार्ड भी अब्दुल्ला का है।
सक्सेना ने कहा था कि ' मैंने इस संबंध में चुनाव आयोग और आयकर विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई है। दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। पूर्व मंत्री आजम खान झूठे हैं और उनके बेटे के पास दो पैन कार्ड है। इससे उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिली है।' सक्सेना ने कहा था कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया जाना चाहिए। साथ ही उनकी विधायकी भी रद्द कराई जाए।