बाबरी मस्जिद पर बयान देकर बुरी फंसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दर्ज होगा केस
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। क्योंकि बाबरी मस्जिद मामले में दिए गए बयान के बाद जो पक्ष साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव आयोग के सामने रखा था उसे जिला निर्वाचन अधिकारी सुदामा खांडे ने अस्वीकार करते हुए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है और केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बाबरी मस्जिद मामले को लेकर कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का हिस्सा होने पर वो गर्व महसूस कर रही थीं। उनके इसी बयान को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा था। जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी उनके पक्ष से संतुष्ट नहीं हुए और मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को धार्मिक और सामाजिक आधार पर घृणा करने वाला समझा है। हालांकि अधिकारी ने यह साफ किया है कि इस केस की वजह से साध्वी के नामांकन पर किसी भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर साध्वी जांच में दोषी पाई जाती हैं तो उनको एक साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
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क्या
कहा
था
प्रज्ञा
ठाकुर
ने?
दरअसल
एक
टीवी
न्यूज
चैनल
को
दिए
साक्षात्कार
में
साध्वी
प्रज्ञा
सिंह
ठाकुर
ने
कहा
था
कि
'राम
मंदिर
हम
बनाएंगे
एवं
भव्य
बनाएंगे,
हम
तोड़ने
गए
थे
ढांचा,
मैने
चढ़कर
तोड़ा
था
ढांचा,
इस
पर
मुझे
भयंकर
गर्व
है,
मुझे
ईश्वर
ने
शक्ति
दी
थी,
हमने
देश
का
कलंक
मिटाया
है।
मैं
वहां
जाउंगी
और
राम
मंदिर
निर्माण
में
मदद
करूंगी,
हमें
ऐसा
करने
से
कोई
नहीं
रोक
सकता
है।'
बता
दें
कि
इससे
पहले
साध्वी
प्रज्ञा
शहीद
हेमंत
करकरे
को
लेकर
विवादित
बयान
दिया
था।
उन्होंने
कहा
था
कि
मेरी
श्राप
की
वजह
से
उनकी
मौत
हुई
है।
उनके
इस
बयान
को
लेकर
देश
भर
में
बवाल
मच
गया
था।
विपक्षी
पार्टियां
बीजेपी
पर
हमलावर
हो
गई
थीं।
हालांकि
बाद
में
बीजेपी
ने
भी
यह
साफ
कर
दिया
था
कि
ये
उनका
व्यक्तिगत
बयान
है,
बीजेपी
देश
के
शहीदों
का
सम्मान
करती
है।
इसके
बाद
साध्वी
प्रज्ञा
सिंह
ठाकुर
ने
भी
माफी
मांगी
थी।
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