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कोयला घोटाला: नवीन जिंदल, मधु कोड़ा सहित अन्य को बेल, विदेश जाने पर रोक

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नई दिल्ली। कोयला ब्लाॅक आवंटन घोटाले में कांग्रेस नेता और जाने माने बिजनेसमैन नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित सभी आठ लोगों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए बेल दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने आरोपियों को जमानत दी।

Coal Scam
न्यायाधीश भरत पराशर ने सभी आरोपियों को एक लाख रुपये का निजी बांड तथा इतनी ही राशि का मुचलका जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी आरोपी कोर्ट की अनुमति के बगैर देया से बाहर नहीं जा सकेंगे।

जिंदल और कोड़ा के अतिरिक्त इस मामले में जिन अन्य लोगों को जमानत दी गई है, उनमें पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव तथा पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी शामिल हैं। सीबीआई ने जिंदल, कोड़ा, राव, गुप्ता तथा छह अन्य ज्ञान स्वरूप गर्ग, सुरेश सिंघल, राजीव जैन, गिरीश कुमार जुनेजा, आरके सर्राफ तथा के रामकृष्णा के खिलाफ 29 अप्रैल को आरोप-पत्र दाखिल किया था।

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English summary
Congress leader and industrialist Naveen Jindal, former union minister Dasari Narayan Rao and former Jharkhand Chief Minister Madhu Koda, who appeared in a Delhi court in connection with a coal scam case, were granted protection from arrest but asked not to leave the country.
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