5 साल पुराने केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और AAP नेताओं को कोर्ट ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। 20 जनवरी 2014 में दिल्ली के रेल भवन में धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन करने के आरोप में केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को विशेष सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल और AAP नेताओं को मामले से मुक्त कर दिया है।
दरअसल, पांच साल पहले सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के रेल भवन में विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर इन सभी पर धारा 144 के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया। केजरीवाल ने उनके साथी सोमनाथ भारती पर दिल्ली पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया था। सोमनाथ भारती का दावा था कि खिड़की एक्सटेंशन में ड्रग्स, वेश्यवृत्ति जैसे कई गोरख धंधे चलाए जा रहे हैं। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत पर भारती ने रात के अंधेरे में वहां छापा मारा था।
ये
था
मामला
सोमनाथ
भारती
ने
आरोप
लगाया
कि
दिल्ली
पुलिस
ने
उनकी
शिकायत
सुनने
के
बजाए
उल्टा
उनपर
ही
केस
कर
लिया
है।
इस
प्रकरण
में
खिड़की
एक्सटेंशन
में
रहने
वाली
कुछ
नाइजीरियन
महिलाओं
ने
भारती
के
खिलाफ
पुलिस
में
एफआईआर
दर्ज
कराई।
महिलाओं
का
आरोप
था
कि
रात
के
अंधेरे
में
सोमनाथ
भारती
उनके
घर
में
घुसे
और
महिलाओं
के
साथ
बदतमीजी
की।
भारती
के
खिलाफ
एफआईआर
दर्ज
होने
के
बाद
केजरीवाल
और
उनके
मंत्रियों
ने
रेल
भवन
में
पुलिस
के
खिलाफ
विरोध
प्रदर्शन
किया।
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