अब पर्वतारोहण के लिए लेनी होगी केंद्र की अनुमति, PAK-चीन सहित इन देशों के नागरिकों के लिए जारी हुआ आदेश
नई दिल्ली। भारत की 'खुली चोटियों' पर चढ़ाई करने के लिए अब विदेशी पर्वतारोहियों को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पर्वतारोही केंद्र सरकार की अनुमति के बिना भारत की खुली चोटियों पर चढ़ाई नहीं कर सकते। इसके अलावा भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन भी करना होगा।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के विदेशियों के आदेशों में भी बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन के मूल नागरिक और अपने देश में रहने वाले लोगों को भी भारतीय चोटियों पर चढ़ाई करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि पर्वतारोहियों को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा तय किए गए रास्तों पर ही जाना होगा जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत खोला गया है। बता दें भारत सरकार ने इससे पहले पूरे देश में पर्वतारोहण के लिए 137 चोटियों को खोला था। इसमें सिक्किम की कंचनजंगा, नेपाल पीक उत्तराखंड में गरुड़ पर्वत, कैलाश पर्वत और हिमाचल प्रदेश में मुल्किला शामिल है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि जो चोटियां पर्वतारोहण या ट्रेकिंग के लिए खोली गई हईं उन पर बिना केंद्र सरकार की इजाजत के कोई भी विदेशी या विदेशी ग्रुप भारत की किसी भी पर्वत चोटी पर न तो चढ़ाई कर सकता है और ना ही चढ़ने की कोशिश कर सकता है।