चार जजों के नामों को 24 घंटे में केंद्र की मंजूरी, CJI बोले- इस स्पीड से हैरान
चार जजों के नामों को 24 घंटे में मंजूरी, CJI बोले- स्पीड से हैरान
नई दिल्ली। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को कहा है कि कॉलेजियम की सिफारिश के 48 घंटे के भीतर सरकार की ओर से चार जजों की नियुक्ति ने उन्हें चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 29 अक्टूबर को इनके पदोन्नति की सिफारिश की थी। इस पर केंद्र ने 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी और 48 घंटे के भीतर जजों की नियक्ति हो गई। जस्टिस गोगोई ने इस पर कहा बुधवार को हमने सिफारिश भेजी थी और शाम को पता चला कि जजों के मेडिकल टेस्ट हो गए हैं, तो मैं इस स्पीड से हैरान रह गया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शुक्रवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर.सुभाष रेड्डी, जस्टिस मुकेश कुमार रसिकभाई शाह व जस्टिस अजय रस्तोगी ने शपथ ली। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने गुप्ता, रेड्डी, शाह और रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश को गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। ये चारों न्यायाधीश अलग-अलग उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश थे।
सेक्स वर्कर्स को भी यौन संबंधों के लिए ना कहने का पूरा हक: सुप्रीम कोर्ट
इन न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अब 28 हो गई है। जजों की संख्या बढ़ने पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 14 बेंच मामलों की सुनवाई करेंगी। फिलहाल 3 जजों वाले 5 कोर्ट चलते हैं। 28 जज होने के बाद 14 खंडपीठ होंगी जो अलग-अलग मामले तेजी से निपटाएंगी।
इनेलो में 'संग्राम', ओम प्रकाश चौटाला ने पोते दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से निकाला