जामिया हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र, दिल्ली पुलिस को नोटिस
नई दिल्ली। बीते रविवार को जामियानगर हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जामिया मिलिया के तीन छात्रों की रिहाई, जामिया हिंसा की जांच, घायल को मदद, छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक जैसे मामलों को लेकर ये याचिकाएं दायर की गई हैं। गुरुवार को कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख दी है।
कोर्ट ने छात्रों को गिरफ्तार करने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग ठुकरा दी। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से की गई जल्दी सुनवाई की मांग को भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के पास जाएं।
बीते रविवार को दिल्ली के ओखला में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जामिया मिलिया में छात्रों पर कथित पर लाठीचार्ज किया था। जामिया के छात्रों ने मीडिया को बताया कि पुलिस लाइब्रेरी में भी घुस आई थी और उसके अंदर आंसू गैस के गोले दागे और वहां बैठे लोगों पर हमला किया।
बता दें कि नागरिकता संशोधन एक्ट, 2019 को हाल ही में सदन से मंजूरी मिली है। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का प्रस्ताव है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देशभर की बड़ी यूनिवर्सिटियों के छात्र भी इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि धर्म के आधार पर कानून बनाना भारत के संविधान पर हमला है।
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