ससुर की पेंशन को लेकर बहू के हक में दिया CIC ने फैसला
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आदेश में कहा है कि बहू को सूचना के अधिकारी के अतंर्गत ससुर के पेंशन के बारे में का पूरा अधिकार है। इस मामले में भारतीय डाक विभाग ने तीसरे पक्ष की निजता के अधिकार का हवाला देते हुए याची को जानकारी उपलब्ध कराने से मना कर दिया था। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने एक आदेश में कहा है कि इस मामले से यब पता चलता है कि भारतीय डाक विभाग के अधिकारी कानून की जानकारी नहीं रखते हैं।
लगाई कड़ी फटकार
श्रीधर ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि मुख्य सूचना अधिकारी ने साल 2005 में संसोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित (2005) ते अंतर्गत बेटों, शादीशुदा-गैर शादीशुदा बेटिों की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी। बेटे के परिवार (पत्नी,बेटे और बेटियां) की बेटे के हिस्से वाली संपत्ति में हक होगा।
सूचना आयोग ने संबंधित विभाग को याची को सूचना देने के आदेश देने के साथ ही सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह पूछा है कि गैर कानूनी तरीके से सूचना ना देने पर उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाए?
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