अगस्ता वेस्टलैंड केस के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने कोरोना का हवाला देकर कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने कोरोनोवायरस के प्रकोप के कारण अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। तिहाड़ जेल में बंद मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है कि कोरोन वायरस के प्रकोप में जान का जोखिम बढ़ गया हैं। इसलिए उसके खराब स्वास्थ और उम्र को देखते हुए बेल दे दी जाए। उसका कहना हैं कि इस उम्र में उसे कोरोना के वायरस के संपर्क में जोखिम में आने का खतरा बढ़ चुका है।
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22 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था
बता दें तिहाड़ जेल में बंद अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अब तक चार बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी हैं। जमानत अर्जी को सितंबर 2019 में खारिज कर दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई औरईडी दोनों मामलों में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई और ईडी कर रही जांच
इसी साल पांच जनवरी को मिशेल को ईडी द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था । घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज अन्य मामले में भी वह न्यायिक हिरासत में है। मिशेल मामले के तीन कथित बिचौलियों में से एक है जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही हैं। अन्य दो बिचौलिए गुइदो हशके और कार्लो गेरोसा है।
क्या हैं अगस्ता वेस्टलैंड केस
बता दें यूपीए की पहली सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा हुआ था। यह सौदा 3,600 करोड़ रुपए का था। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया। एसपी त्यागी सहित 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। वीवीआईआई हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। आरोप हैं कि 53 करोड़ डॉलर का ठेका पाने के लिए कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 100-125 करोड़ रुपये तक की रिश्वत दी थी। इतालवी कोर्ट के फैसले में पूर्व आईएएफ चीफ एस पी त्यागी का भी नाम सामने आया था।