'चौकीदार चोर है' मामले में राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, भेजा अवमानना का नोटिस
नई दिल्ली। 'चौकीदार चोर है' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर 'सुप्रीम कोर्ट ने भी माना चौकीदार चोर है' के अपने बयान पर उच्चतम न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा था, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस
सोमवार को भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से जवाब दिया गया था। राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि वे इसके लिए खेद जताते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके बयान को राजनीतिक विरोधियों ने गलत तरह से पेश किया गया।
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राहुल ने जताया था खेद, जवाब से संतुष्ट नहीं कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में 30 अप्रैल को ही राफेल डील केस में पुनर्विचार याचिका पर भी सुनवाई होगी। इसके पहले, राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी याचिका पर कोर्ट ने 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि वे अपने बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पर खेद जताते हैं।
राहुल के खिलाफ मीनाक्षी लेखी पहुंची थीं कोर्ट
भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी अवमानना याचिका में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए 'सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है' कहा है, जो कि अवमानना के दायरे में आना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार की उन प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर देने के बाद, जिसमें सरकार ने याचिका के साथ लगाए दस्तावेजों पर विशेषाधिकार बताया था।
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