मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को किया तलब, BJP नेता बोले- अभी तो ये शुरुआत है
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' और 'चोरों का सरदार' जैसे विवादित बयानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब वह खुद अपने दिए बयानों को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गुरुवार को मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर तलब किया है। बीजेपी ने महेश हुकम चंद की शिकायत पर कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है।
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मालूम हो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ 'चौकीदार चोर है' और 'चोरों का सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज हुई थी जिसके बाद उनके नेताओं ने अलग-अलग राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी के केस कर दिया था। इसी क्रम में अब राहुल गांधी को मुंबई की एक अदालत ने तलब किया है।
शिकायतकर्ता
बीजेपी
नेता
ने
कही
ये
बात
नोटिस
में
कांग्रेस
नेता
राहुल
गांधी
को
मुंबई
की
मेट्रोपोलिटन
मजिस्ट्रेट
की
25वीं
कोर्ट
में
15
फरवरी,
2020
को
पेश
होने
के
लिए
कहा
गया
है।
कोर्ट
ने
कहा
कि
राहुल
गांधी
को
आईपीसी
की
धारा
499
और
500
के
तहत
अपमानजनक
दंड
के
आरोप
में
व्यक्तिगत
रूप
से
उपस्थित
होना
अनिवार्य
है।
बता
दें
कि
इससे
पहले
राहुल
गांधी
को
इसी
मामले
में
मुंबई
की
अदालत
ने
पिछले
साल
अगस्त
में
तलब
किया
था।
एक बार फिर राहुल गांधी को तलब किए जाने पर शिकायतकर्ता भाजपा नेता महेश हुकम चंद ने कहा कि इसकी शुरुआत जयपुर से हुई जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी के लिए 'चौकीदार चोर है' और 'चोरों का सरदार' जैसी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मैंने गिरगांव कोर्ट में केस दायर इस बात की पहल की है कि देश के प्रधानमत्री के बारे में ऐसी बातें कहना शर्मनाक है।
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